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Jabalpur: हनीट्रैप में फंसाने वाली महिला के खिलाफ दर्ज करो अवैध वसूली का प्रकरण, जिला कोर्ट ने दिए आदेश

Thu, 01 Sep 2022 11:00 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

हनीट्रैप में फंसाने वाली महिला के खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे। जिला कोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। कोर्ट में आए एक परिवाद पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए गए हैं। 
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court new - फोटो : istock
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विस्तार
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जबलपुर की जिला अदालत ने पति सहित तीन व्यक्तियों के दुष्कर्म के चार प्रकरण दर्ज करवाने वाली महिला के खिलाफ अवैध वसूली सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। एक सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किए।
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बता दें कि गोरखपुर निवासी अमन मेहता की तरफ से दायर परिवाद में कहा गया था कि शादी डॉट कॉम के माध्यम से उसके पास अनामिका (बदला नाम) का रिश्ता आया था। इसके बाद दोनों फोन पर बात करने लगे और मिलने लगे। दोनों परिवार की सहमति से 26 जून को शहर के एक होटल में सगाई भी हो गई थी। इसके अगले दिन उनके परिजनों को पता चला कि अनामिका पहले से शादीशुदा है। ये भी पता चला कि अनामिका ने अपने पति के खिलाफ दो बार तथा दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अलग-अलग थानों में दुष्कर्म के केस दर्ज करवाए हैं। प्रकरण दर्ज करवाने के बाद वह रुपये की मांग करती है।

शादी से इनकार करने के बाद अनामिका उसे दुष्कर्म तथा परिजनों को दुष्कर्म में साथ देने के मामले में फंसाने की धमकी देने लगी। जिसके खिलाफ उसकी मां ने महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला थाना द्वारा शिकायत पर महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं किए जाने पर परिवाद दायर किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद धारा 389 सहित अन्य धारा के तहत प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। 
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