राज्य सूचना आयोग ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को निर्देशित किया है कि सूचना के अधिकार के तहत दायर अपील की विधिवत सुनवाई करते हुए गुण-दोष की विवेचना कर स्पीकिंग आदेश जारी करें। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सूक्ष्म परीक्षण तथा बिना किसी जांच के सतही तौर पर आवेदक को पत्र जारी कर दिया है।
आवेदक अजीत सिंह आनंद ने माढोताल थाने में लगे कैमरे की फुटेज सूचना के अधिकारी के तहत प्राप्त करने आवेदन किया था। सूचना में मांगे गए फुटेज नहीं देते हुए आवेदक को लोक सूचना अधिकारी ने पत्र जारी किया था। वांछित जानकारी नहीं मिलने पर आवेदन ने प्रथम अपीलीय अधिकारी पुलिस के समक्ष आवेदन दायर किया था। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी वांछित जानकारी प्राप्त नहीं करते हुए आवेदक को पत्र जारी कर दिया। जिसके खिलाफ राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील दायर की गई थी। अपील की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त अरुण कुमार पांडे ने उक्त आदेश जारी किए हैं।