हाउसिंग बोर्ड का बाबू दस हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार
मकान के नामांतरण कार्य के एवज में रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के बाबू को रंगेहाथ पकड़ा। लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत की राशि दस हजार रुपये जब्त करते हुए उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की।
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लोकायुक्त डीएसपी नीतू त्रिपाठी के अनुसार सुभाष नगर महाराजपुर निवासी हाकम सिंह साहू ने एमपी हाउसिंग बोर्ड महाराजपुर का मकान हीरेश कोष्टा से खरीदा था। इसकी बकायदा लिखा-पढ़ी स्टांप पेपर पर की गई। संयुक्त शपथपत्र तैयार कर मकान का नामांतरण के लिए मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में आवेदन दिया गया। हाउसिंग बोर्ड के संजीवनी नगर स्थित कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 बाबू अमन कोष्टा ने नामांतरण कार्य के एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत के रूप में मांगे थे। पीड़ित ने इस संबंध में लोकायुक्त से शिकायत की थी। शिकायत की जांच के बाद पुलिस अधीक्षक जबलपुर अंजूलता पटले के निर्देश पर टीआई जितेंद्र यादव के नेतृत्व में ट्रैप दल ने संजीवनी नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में दबिश देकर आरोपी अमन कोष्टा को दस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धरदबोचा। आरोपी बाबू को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। आरोपी बिना रिश्वत लिए नामांतरण नहीं करता था, जिससे लोग परेशान हो चुके थे। बताया गया है कि शिकायतकर्ता दो माह से नामांतरण को लेकर परेशान था। पीड़ित ने बाबू अमन कोष्टा से नामांतरण कार्य के संबंध में चर्चा की तो उसने दस हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।