भोपाल की पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह ने बहू त्विषा शर्मा आत्महत्या मामले में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। याचिका में उम्र, स्वास्थ्य और ठोस साक्ष्यों के अभाव का हवाला दिया गया है। मामले की सुनवाई सोमवार को संभावित है, जबकि दोनों आरोपी 11 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं।
भोपाल की पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह ने जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया है। उनकी जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में उम्र, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और प्रकरण में उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं होने का हवाला देते हुए जमानत देने का आग्रह किया गया है।
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गौरतलब है कि गिरिबाला सिंह की बहू त्विषा शर्मा ने 12 मई को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। प्रारंभिक चरण में पूर्व न्यायाधीश को अग्रिम जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। साथ ही मृतका का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग को लेकर भी याचिका दायर की गई थी।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की टीम से दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया था। इसके साथ ही पूर्व न्यायाधीश को मिली अग्रिम जमानत भी निरस्त कर दी थी। बाद में राज्य सरकार ने मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी।
सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ की और न्यायालय के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके बाद भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय ने गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ा दी। अब दोनों की जमानत याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई संभावित है।