रिश्वत लेने के आरोपी जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर तथा इंस्पेक्टर गये जेल
जबलपुर में सीबीआई ने चार लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में केंद्रीय जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर और इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के लिए दोनों आरोपियों को तीन दिन के रिमांड पर लिया गया था। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सीबीआई ने दोनों को विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां विशेष न्यायाधीश रूपेश कुमार गुप्ता ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए।
गौरतलब है कि विगत 17 दिसंबर को सीबीआई ने ग्वारीघाट स्थित जीएसटी कार्यालय में दबिश देकर असिस्टेंट कमिश्नर विवेक वर्मा और इंस्पेक्टर सचिन खरे को एक होटल कारोबारी से चार लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जीएसटी विभाग ने होटल कारोबारी के ओयो ट्रांजैक्शन पर आपत्ति जताते हुए एक करोड़ रुपये की रिकवरी का नोटिस जारी किया था।
आपत्ति के निराकरण के लिए असिस्टेंट कमिश्नर विवेक वर्मा, कार्यालय अधीक्षक मुकेश वर्मन तथा इंस्पेक्टर सचिन खरे ने कथित रूप से दस लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इस संबंध में होटल कारोबारी ने सीबीआई से शिकायत की थी। सीबीआई की दबिश से पहले ही जीएसटी कार्यालय अधीक्षक मुकेश वर्मन फरार हो गया था।