फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Justice: पिता और पत्नी की हत्या करने वाले को दोहरा आजीवन कारावास, पाटन ADJ कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Sat, 25 May 2024 08:34 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

पिता और पत्नी की हत्या करने वाले को दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पाटन एडीजे कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जबलपुर के बेलखेड़ा क्षेत्र में अपने पिता और पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देखकर उनकी हत्या करने वाले आरोपी को पाटन की अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश श्रीष कैलाश शुक्ल की अदालत ने आरोपी संतोष सिंह लोधी को दोहरे आजीवन कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि बेलखेड़ा के ग्राम गोकलाहार निवासी 38 वर्षीय संतोष सिंह लोधी ने 2 जुलाई 2021 की रात्रि अपने पिता अमान सिंह व पत्नी कविता की हत्या कर दी थी। आरोपी ने पड़ोसी भूपेन्द्र सिंह के घर पहुंचकर अपना जुर्म कबूल करते हुए आपबीती बतायी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसने अपने पिता व पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देखा, इस वजह से उसने दोनों की हत्या कर दी।

उक्त मामले में बेलखेड़ा पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास व जुर्मान से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें