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Jabalpur News: तीस रुपये कोर्ट फीस जमा नहीं करने अपील मानी जायेगी खारिज, हाईकोर्ट ने दिया 15 दिनों का समय

Thu, 08 Aug 2024 11:51 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
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high court
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हाईकोर्ट ने बारह वर्षों से लंबित अपील की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को 15 दिनों में कोर्ट फीस जमा करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन ने अपने आदेश में कहा है कि निर्धारित समय अवधि में याचिकाकर्ता महिला निर्धारित कोर्ट फीस जमा नहीं करती है तो अपील को खारिज माना जाएगा।
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बता दें कि उज्जैन निवासी कलाबाई ने रेल दुर्घटना दावा अधिकरण में 14 वर्ष पूर्व 2010 में क्षतिपूर्ति की याचिका लगाई थी। रेल दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा याचिका निरस्त कर दी गई थी। इसके खिलाफ साल 2012 में उक्त याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस आलोक अराधे की एकलपीठ ने इस अपील को सुनवाई योग्य पाते हुए रेलवे दावा अधिकरण से रिकॉर्ड तलब किया था। याचिका की सुनवाई करते हुए पूर्व में भी कोर्ट फीस जमा करने के आदेश जारी किए थे। आदेश के बावजूद भी तीस रुपये कोर्ट फीस जमा नहीं करने पर एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी किए। 
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