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जबलपुर: नाबालिग से छेड़छाड़ करने वालों को तीन-तीन साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Wed, 15 Dec 2021 08:35 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

जिला अदालत ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने आरोपी हरी प्रीतवानी एवं गौरव गुप्ता पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
 
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अदालत ने आरोपियों पर 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। - फोटो : Social Media
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विस्तार
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जिला अदालत ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपियों को बुधवार को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने आरोपी हरी प्रीतवानी एवं गौरव गुप्ता पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 26 अगस्त 2015 को पीड़िता ने बेलबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने मामा-मामी के यहां अपने दो छोटे भाइयों के साथ जबलपुर में रह रही है। करीब 13 महीने पहले उसके मामा किसी केस में जेल चले गए। उसके मामा के दोस्त हरी एवं मामी के दोस्त गौरव का घर पर आना जाना लगा हुआ है और वे लोग घर पर शराब पीते हैं और उससे शराब परोसवाते हैं।

एक दिन वह सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके दोनों छोटे भाई घर पर नहीं थे। जब उसने अपनी मामी से भाइयों के बारे में पूछा तो मामी ने कहा कि वह उन्हें छोड़कर आई हैं, वे लोग जहां पर भी हैं, ठीक हैं। तब से लेकर अब तक उसने अपने भाइयों को नहीं देखा है। आरोपी हरी और गौरव रोज रात में आते थे और उससे शराब भरवाते थे तथा उसके साथ जबर्दस्ती छेडख़ानी करते थे। उसके बाद आरोपी एक दिन उसके कमरे में आए और उसके मुंह में पिस्टल अड़ाकर अश्लीलता की।
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शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छेडख़ानी व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। घटना गढ़ा क्षेत्र की होने पर मामला स्थानातंरित किया गया। सुनवाई के दौरान गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।
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