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Indore News:  इंदौर में सात साल की बच्ची के हत्यारे सद्दाम को फांसी, मात्र पांच माह में आया फैसला

Mon, 06 Feb 2023 03:30 PM IST
अभिषेक चेंडके न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

आरोपी ने दुष्कर्म के इरादे से बच्ची को ले जाना और हत्या करना कबूला था। इस घटना के बाद क्षेत्र में काफी आक्रोश छा गया था और लोगों ने आरोपी सद्दाम के घर पर पथराव किया था। आरोपी का अवैध निर्माण नगर निगम ने गिरफ्तारी के बाद तोड़ दिया था।

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स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। - फोटो : SOCIAL MEDIA
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विस्तार
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इंदौर के आजाद नगर क्षेत्र में सात साल की बच्ची की हत्या के दोषी दरिंदे को विशेष कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए मात्र पांच माह में फैसला सुना दिया। घटना पिछले साल सितंबर की है। मासूम की हत्या करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसके पड़ोस में रहने वाला युवक सद्दाम उर्फ वाहिद ही था।

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दरिंदे सद्दाम ने मासूम के शरीर पर चाकू से 15 वार किए थे और उसके हाथों की नस भी काट दी थी। कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सद्दाम को मानसिक विक्षिप्त बताकर कड़ी सजा नहीं देने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने गंभीरतम अपराध मानकर फांसी की सजा सुनाई। 

दुष्कर्म के इरादे से ले जाकर मार डाला था
आरोपी ने पुलिस पूछताछ में दुष्कर्म के इरादे से बच्ची को ले जाने और हत्या करने की बात कबूल की थी। इस घटना के बाद क्षेत्र में काफी आक्रोश छा गया था। उग्र लोगों ने आरोपी सद्दाम के घर पर पथराव किया था। इंदौर नगर निगम ने गिरफ्तारी के बाद उसका अवैध मकान तोड़ दिया था।
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खेल रही बच्ची को उठाकर ले गया था
घटना 23 सितंबर 2022 की है। आरोपी सद्दाम बच्ची को उठाकर ले गया था। उस वक्त बच्ची बस्ती में खेल रही थी। बच्ची जिस घर में रहती थी। उसके मकान मालिक की पत्नी भी आरोपी के पीछे दौड़ी थी, लेकिन आरोपी बच्ची को अपने कमरे के भीतर ले गया और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। जब तक लोग बच्ची को बचाने आते। तब तक आरोपी सद्दाम बच्ची को चाकू के वार कर मौत के घाट उतार चुका था।

चाकू लहराते हुए भाग गया था
रहवासियों ने दरवाजा तोड़ा तो भीतर बच्ची का शव पड़ा था। तभी आरोपी चाकू लहराते हुए वहां से भाग गया था। गिरफ्तारी के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा तो यह तर्क दिया गया कि सद्दाम मानसिक रोगी है और वह मानसिक अस्पताल में भी भर्ती रह चुका है, लेकिन कोर्ट ने उसे सजा में कोई रियायत नहीं दी, उसे जघन्य अपराध के लिए सोमवार को फांसी की सजा सुना दी। 

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