कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
- फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में घटी दुष्कर्म की घटना के मामले कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया और बाद में कहा कि तुमसे शादी करके तुम्हें मुसलमान बनाना चाहता हूं। आरोपी के चंगुल से छूटी नाबालिग के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इंदौर का ही रहने वाला है असलम
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी असलम उर्फ गोलू को धारा 3 (2) (v) एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व धारा 376 (3) भा.दं.सं. एवं 5(एल) /6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया है। आरोपी को धारा 366 भा.दं.वि. में 7 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 05 म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में 5 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 55000/- रुपए का अर्थदण्ड भी हुआ है। माननीय न्यायालय तेरहवें अपर सत्र न्याायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो एक्ट) सुरेखा मिश्रा ने यह सजा सुनाई। घटना थाना राजेंद्र नगर की है। आरोपी की उम्र 23 वर्ष है और वह इंदौर का ही रहने वाला है। न्यायालय के द्वारा पीड़ित बालिका को 50,000 रुपए राशि प्रतिकर स्वरूप दिलाए जाने की अनुशंसा भी की गई। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर एवं विशेष लोक अभियोजक अमिता जायसवाल द्वारा की गई।
सामान लेने गई थी लड़की घर नहीं लौटी
बालिका के पिता ने रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 14-07-2021 के दोपहर 02 बजे बालिका अपनी मम्मी को दुकान से सामान लेने जाने का बोलकर गई थी। वह वापस घर नहीं आई। उन्होंने बालिका को उसकी सहेलियों, आसपास व रिश्तेदारों में तलाश किया, किन्तु कोई पता नहीं चला। उसकी लड़की का मोबाइल बंद आ रहा है। उसे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी बालिका को बहला फुसलाकर ले गया है। जिस पर से पुलिस थाना राजेन्द्र नगर इंदौर में रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।
रेप के बाद कहा शादी करके मुसलमान बनाना चाहता हूं
बालिका के मिलने पर पुलिस ने उसके कथन लिए जिसमें बालिका ने बताया कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया और होटल में ले जाकर उसके मना करने के बावजूद भी उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उससे कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है और उसे मुसलमान बनाना चाहता है। बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया गया। बालिका व अन्य साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं विवेचना के दौरान ही धारा 366, 376 (2) (एन), 376(3) भा.दं स. धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(1)(w) (ii) 3 (2) (V) अजा/अजजा (अत्याचार निवारण अधिनियम धारा 3/5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का इजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
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