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इंदौर: पैनल अधिवक्ताओं को विभिन्न कानूनी बिंदुओं एवं प्रक्रियाओं की जानकारी देकर किया प्रशिक्षित

Sun, 05 Dec 2021 06:28 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

अधिवक्तागण को पैनल लॉयर्स के कार्य एवं दायित्व का बोध कराते हुए क्रिमिनल मामलों, साक्ष्य अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानकारी दी कि किस तरह से उनका उपयोग करके अपना मामला न्यायालय में साबित किया जा सकता है। 
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अधिवक्तागणों ने पूछे विषय संबंधित सवाल। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विधिक सहायता योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संबद्ध पैनल अधिवक्ताओं की सेवाएं ली जाती है। विधिक सहायता योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं नालसा (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम के अंतर्गत विधिक सहायता पैनल अधिवक्ताओं हेतु शनिवार को एक दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला न्यायालय सभागार में किया गया। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय इंदौर तथा तहसील विधिक सेवा समिति डॉ. अंबेडकर नगर, देपालपुर, हातोद के पैनल अधिवक्तागण को विभिन्न कानूनी बिंदुओं एवं प्रक्रियाओं की जानकारी देकर प्रशिक्षित किया गया।
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कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर दिनेश कुमार पालीवाल ने पैनल अधिवक्तागण को विभिन्न कानूनी पहलुओं से अवगत करवाते हुए उन्हें पक्षकारों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा हेतु तत्पर रहने, प्रतिपरीक्षण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के साथ ही सत्र न्यायालयों की विचारण प्रक्रिया के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। जिला न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर मनीष कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्तागण को पैनल लॉयर्स के कार्य एवं दायित्व का बोध कराते हुए क्रिमिनल मामलों, साक्ष्य अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानकारी दी कि किस तरह से उनका उपयोग करके अपना मामला न्यायालय में साबित किया जा सकता है। साथ ही महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के विषय में महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों के बारे मे विस्तार से बताया गया।

मुस्लिम विधि से संबंधित सवालों के दिए जवाब
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद ने अधिवक्तागण को मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह, मुस्लिम विधि विवाह विघटन अधिनियम, तलाक, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारी संरक्षण) अधिनियम, 2019 की जानकारी देने के साथ ही अधिवक्तागण द्वारा मुस्लिम विधि से संबंधित पूछे गए सवालों का जवाब देकर विस्तार में जानकारी दी। प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड इंदौर नेहा बंसल ने किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम एवं नियमों के संबंध में जानकारी देकर मार्गदर्शन किया। व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शरद जोशी ने ई-कोर्ट सर्विसेस मोबाइल एप एवं ऑनलाइन केस लॉ सर्च करने की प्रक्रिया के संबंध में पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रावेन्द्र कुमार सोनी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए विधि एवं न्यायालयीन प्रक्रिया से अवगत करवाया। उन्होंने अधिवक्ताओं द्वारा पूछी गई समस्या पर परामर्श देकर जानकारी दी। 
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