कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने महिलाओं पर अनैतिक अत्याचार करने वाले आदतन अपराधी विजय कुमार उर्फ आमरूल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में निरूद्ध करने के आदेश जारी किए हैं। विजय कुमार उर्फ आमरूल पिता विमलदत्त उर्फ तफज्जुर मामून, निवासी वर्तमान पता शाही लीला अपार्टमेंट रूम नंबर 109, ओचोला रोड अलकापुरी नाला सुपाडा ईस्ट महाराष्ट्र द्वारा बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करवा कर उनसे अनैतिक देह व्यापार करवाना जैसे जघन्य अपराध घटित करता है।
बताया गया कि आरोपी विजय कुमार क्षेत्र में अपना दबदबा व दहशत बरकरार रखने के लिए महिलाओं पर अनैतिक अत्याचार करने, उनके परिवारजन को परेशान करना, महिलाओं को ब्लेकमैल करता है। आरोपी भारत देश में आतंक का पर्याय बन चुका है। वह न केवल भारत की प्रभूता के लिए घातक है अपितु आरोपी के आतंक से सामान्य जन मानस के साथ-साथ व्यवसायी, महिला, कमजोर वर्ग के लोग भी भयग्रस्त होकर उसके विरुद्ध रिपोर्ट नहीं करते हैं। उसके आतंक से सार्वजनिक सुरक्षा शांति एवं लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं लोक व्यवस्था भंग हो रही है। आरोपी द्वारा महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके साथ अनैतिक कार्य करने के लिये मजबूर करना एवं स्वयं के स्वार्थ के लिए उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेलकर महिलाओं की छवि धूमिल करने जैसा अक्षम्य अपराध किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना विजय नगर एवं संयोगितागंज में तीन गंभीर अपराध दर्ज हैं। उसने अपराध में साथ देने वाले साथियों की गैंग बना रखी है, जिसमें अवैध रूप से बांग्लादेश से महिलाओं को खरीद फरोख्त कर मानव तस्करी करते हुए भारत देश की सीमा में प्रवेश करवाना, इसके बाद भय कारित करते हुये उनसे अनैतिक देह व्यापार करवाता है। आरोपी ने अवैध रूप से देश की सीमा में स्वयं प्रवेश कर अन्य लोगों को भी देश की सीमा में प्रवेश कराया है, जिससे स्पष्ट है कि वह देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। पुलिस उपायुक्त जोन 3 इंदौर के प्रतिवेदन एवं प्रभारी थाना संयोगितागंज के कथन से सहमत होते हुए कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी मनीष सिंह ने आरोपी विजय कुमार उर्फ आमरूल पिता विमलदत्त उर्फ तफज्जुर मामून, को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार करने के आदेश दिए।