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इंदौर : जालसाजी और मानव तस्करी के आरोपों में फरार कारोबारी के 11 महंगे फ्लैट कुर्क करने का आदेश

Fri, 24 Jan 2020 10:03 PM IST
देव कश्यप पीटीआई, इंदौर
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जितेंद्र सोनी के आवास पर छापा - फोटो : फाइल फोटो
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जालसाजी और मानव तस्करी समेत करीब 50 आपराधिक मामलों में फरार चल रहे स्थानीय कारोबारी पर आखिर कानून का शिकंजा कस गया। शुक्रवार को जिला अदालत ने आरोपी कारोबारी के 11 महंगे फ्लैटों की कुर्की का आदेश दिया है।

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शहर के एबी रोड स्थित प्रेस कॉम्प्लेक्स में जालसाजी के जरिए भूखंड हथियाने के मामले में कारोबारी जितेंद्र सोनी कई आदेशों के बावजूद अदालत के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने शहर के पॉश इलाकों में शुमार साउथ तुकोगंज के एक रहवासी अपार्टमेंट में उनके 11 महंगे फ्लैटों को कुर्क किए जाने का आदेश दिया। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सोनी की गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। उसे जालसाजी, धोखाधड़ी और मानव तस्करी समेत करीब 50 आपराधिक मामलों में कथित भूमिका के लिए ढूंढा जा रहा है।

उन्होंने बताया कि गड़बड़ियों की अलग-अलग शिकायतें सही पाए जाने पर सोनी के एक सांध्य दैनिक का दफ्तर, दो बंगले, नाइट क्लब, होटल और रेस्तरां के अन्य अवैध निर्माण पहले ही हटाए जा चुके हैं। सोनी, संझा लोकस्वामी के मालिक और प्रधान संपादक भी हैं। शाम का यह अखबार प्रदेश के कुख्यात हनी ट्रैप मामले में फंसे राजनेताओं और नौकरशाही से जुड़े रसूखदार लोगों से कथित रूप से संबंधित ऑडियो-वीडियो पर आधारित खबरें प्रकाशित और प्रसारित कर रहा था।
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हनी ट्रैप गिरोह की पांच महिलाओं और उनके ड्राइवर को भोपाल और इंदौर से सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। गिरोह खुफिया कैमरों से अंतरंग पलों के वीडियो बनाकर अपने शिकारों को इस आपत्तिजनक सामग्री के बूते ब्लैकमेल करता था।

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