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इंदौर: गृह निर्माण सहकारी संस्था से अनापत्ति की अनिवार्यता खत्म, इंदौर विकास प्राधिकरण की संचालक मंडल की बैठक में हुए निर्णय

Tue, 25 Jan 2022 06:15 PM IST
चंद्रप्रकाश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर

सार

आईडीए (इंदौर विकास प्राधिकरण) संचालक मंडल की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें शहर से जुड़े महत्वपूर्ण लिए गए। गृह निर्माण सहकारी संस्था से अनापत्ति की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है, जिससे लीज नवीनीकरण का सरलीकरण होकर भूखण्डधारियों का कार्य आसान हो सकेगा।
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बैठक में शामिल आईडीए अध्यक्ष और अधिकारीगण। - फोटो : सोशल मीडिया
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आईडीए (इंदौर विकास प्राधिकरण) संचालक मंडल की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें शहर से जुड़े महत्वपूर्ण लिए गए। गृह निर्माण सहकारी संस्था से अनापत्ति की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है, जिससे लीज नवीनीकरण का सरलीकरण होकर भूखण्डधारियों का कार्य आसान हो सकेगा।
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बैठक में आईडीए अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा, कलेक्टर मनीष सिंह, निगमायुक्त प्रतिभा पाल, आईडीए के सीईओ विवेक श्रोत्रीय सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। संचालक मण्डल द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय में इंदौर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में समाविष्ट गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के पक्ष में लगभग 8500 भूखण्ड आवंटित किए गए हैं। इन भूखण्डधारियों के निष्पादित लीज डीड के नवीनीकरण के संबंध में निर्णय लेते हुए इन्हें संबंधित गृह निर्माण सहकारी संस्था से अनापत्ति की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है, जिससे लीज नवीनीकरण का सरलीकरण होकर भूखण्डधारियों का कार्य आसान हो सकेगा। एक अन्य निर्णय में सांस्कृतिक गतिविधियों की विभिन्न विधाओं को प्रोत्साहन देकर उनकी गति बढाने के उद्देश्य से योजना क्रमांक 97 भाग-4 स्लाइस 4 में ऑडिटोरियम के संबंध में निर्णय हुआ। इसकी आंतरिक साज-सज्जा, फर्नीचर, साउण्ड सिस्टम, फायर फाइटिंग, एयर कंडिशनिंग आदि का कार्य प्राधिकरण से ही करवाया जाएगा।  इसके लिए 12.00 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। ऑडिटोरियम के पूर्ण हो जाने से क्षेत्र की जनता को एक महत्वपूर्ण सौगात तो मिलेगी ही साथ ही इन्दौर शहर की सांस्कृतिक गतिविधियों को बढावा भी मिलेगा। 

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वीमिंग पुल हेतु निविदा स्वीकृत
मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में प्राधिकारण की योजना क्रमांक 94 सेक्टर-एफ में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वीमिंग पूल के द्वितीय चरण हेतु प्राप्त निविदाओं पर विचार करते हुए न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृत की गई। संचालक मण्डल द्वारा नवीन टी.पी.एस.-1 (ग्राम खजराना 49.279 हेक्टेयर भूमि राशि  रु 75.01 करोड़), टी.पी.एस.-3 (ग्राम तलावली चांदा, अरण्डीया, मायाखेड़ी 143.62 हेक्टेयर भूमि राशि रु. 150.34 करोड़), टी.पी.एस.-4 (ग्राम निपानिया व कनाड़िया    87.497 हेक्टेयर भूमि राशि रु. 129.05 करोड़), टी.पी.एस.-5 (ग्राम कनाड़िया 146.731 हेक्टेयर भूमि राशि रु. 201.94 करोड़)  एवं  टी.पी.एस.-8  (ग्राम भौरासला, कुमेडी व भांग्या 273.353 हेक्टेयर भूमि राशि रु. 651.05 करोड़) सहित लगभग 1700 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित इन योजनाओं के अधोसंरचना के विकास कार्य हेतु 1207.39 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। शहर हित में निर्णय लेते हुए योजना क्रमांक 78- लोहा मण्डी से एबी रोड को जोड़ने वाले 30 मीटर चौड़े सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण करने का निर्णय लिया गया। संचालक मण्डल द्वारा विगत समय में प्राधिकरण परिवार के कर्मचारियों के असमायिक निधन होने से पांच व्यक्तियों को अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई।
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