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इंदौर में भूमाफिया पर प्रशासन सख्तः जिला प्रशासन ने 50 करोड़ रुपए मूल्य की साढ़े 6 हेक्टेयर जमीन से अवैध कब्जा हटाया; शासकीय भूमि घोषित

Thu, 21 Oct 2021 05:58 PM IST
रवींद्र भजनी चंद्रप्रकाश शर्मा, अमर उजाला, इंदौर

सार

इंदौर जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6.414 हैक्टेयर जमीन से कब्जा हटाकर उसे शासकीय घोषित किया है। इसका मूल्य 50 करोड़ रुपए बताया जाता है। इससे पहले जिला प्रशासन ने 750 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन पर अवैध कब्जे हटाए गए थे। 
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इंदौर में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए गए। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इंदौर जिले में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जे और अवैध तरीके से उसकी खरीद-बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। कुछ ही दिन पहले 750 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हटाए थे। अब प्रशासन ने 50 करोड़ रुपए मूल्य की 6.414 हैक्टेयर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। 

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मामला इंदौर जिले की भिचौली हप्सी तहसील के ग्राम सनावदिया का है। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि कुछ लोग सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर करते हुए 50 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। अपर कलेक्टर पवन जैन ने बताया कि यह जमीन अलग-अलग नामों पर नौ खसरों में दर्ज थी। यह शासकीय पट्टे की जमीन है, जिसे सरकार की अनुमति के बगैर नहीं बेचा जा सकता। 
शिकायतों की जांच हुई तो पता चला कि सरकार ने 1982-83 में इस जमीन को शासकीय घोषित किया था। वर्ष 1983-84 में पट्टे जारी किए थे। तब 1984 में अनुमति लिए बिना ही वास्तविक पट्टेदारों ने यह जमीन बेच दी थी। तहसीलदारों से पता किया तो जानकारी मिली कि पट्टों को नए सिरे से बांटा नहीं गया है। इस पर कार्रवाई हुई और वर्तमान में जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा था, उन्हें हटाया गया। इस जमीन को शासकीय भूमि / पट्टे / चरनोई की भूमि घोषित करने के आदेश पारित हो गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस जमीन पर से सुरेश पिता फकीरचंद्र अग्रवाल, सयरा बाई पति अमर सिंह गारी, मंजू पिता गोविंद रावत, नासिर खान पिता शब्बीर खान व अन्य तथा दीपक पिता नगीन चंद जैन के कब्जों को हटाया गया है। 
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दोषियों पर करवाई थी एफआईआर
पिछले दिनों प्रशासन ने 750 करोड़ की भूमि शासकीय घोषित कर दोषियों पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। 11.942 हेक्टेयर (लगभग 29 एकड़) भूमि को शासकीय घोषित किया गया था। दोषियों दीपक मद्दा, दिलावर पटेल, सोहराब पटेल, इस्लाम पटेल एवं जाकिर के विरुद्ध खजराना थाने में आईपीसी 420, 467, 468, 120 बी के तहत एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। दीपक मद्दा के विरुद्ध अयोध्यापुरी, हिना पैलेस और पुष्प विहार कॉलोनियों के भूमि घोटालों संबंधी अनेक अपराध जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में पंजीबद्ध करवाए गए हैं।

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