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Gwalior News: खनन माइनिंग में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सख्ती, आठ चेकिंग पॉइंट और 24 घंटे फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात

Tue, 11 Aug 2026 12:22 AM IST
ग्वालियर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर

सार

ग्वालियर के बिलौआ क्षेत्र में प्रतिबंधित खदानों से अवैध उत्खनन और खनिज परिवहन रोकने के लिए प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई। कलेक्टर और एसएसपी ने निरीक्षण कर सख्त निर्देश दिए। पुलिस ने आठ चेकिंग पॉइंट बनाए हैं, जबकि फ्लाइंग स्क्वाड 24 घंटे गश्त कर हाईकोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित कर रहे हैं।
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हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सख्ती
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विस्तार
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ग्वालियर के बिलौआ क्षेत्र में प्रतिबंधित खदानों से अवैध उत्खनन और खनिजों के परिवहन को रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस ने निगरानी व्यवस्था और सख्त कर दी है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए रविवार को कलेक्टर रुचिका चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह अधिकारियों के साथ बिलौआ क्षेत्र में पहुंचे।

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कलेक्टर और एसएसपी ने प्रतिबंधित खदानों का मौके पर निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने खदानों की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित विभागों के अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि प्रतिबंधित खदानों से किसी भी स्थिति में पत्थर या अन्य खनिज का उत्खनन नहीं होना चाहिए। साथ ही इन खदानों से खनिजों के परिवहन पर भी पूरी तरह रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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प्रशासन के निर्देश के बाद पुलिस ने बिलौआ और आसपास के संभावित रास्तों पर 8 चेकिंग पॉइंट स्थापित किए हैं। इन चेकिंग पॉइंट्स पर आने-जाने वाले वाहनों की लगातार जांच की जा रही है। पुलिस की कोशिश है कि प्रतिबंधित खदानों से निकाले गए खनिजों को किसी भी रास्ते से बाहर ले जाने से रोका जा सके। इसके अलावा जिला प्रशासन ने विशेष जांच दल यानी फ्लाइंग स्क्वाड भी गठित किए हैं। ये दल क्षेत्र में 24 घंटे गश्त कर रहे हैं और प्रतिबंधित खदानों में अवैध गतिविधियों के साथ-साथ खनिजों के परिवहन पर भी नजर रख रहे हैं।
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कलेक्टर रुचिका चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए। अधिकारियों को मौके की स्थिति की नियमित जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। प्रतिबंधित खदानों में उत्खनन या वहां से खनिजों का परिवहन पाए जाने पर संबंधित स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। 

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