मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि मप्र उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1993 तथा नियम 1997 यथा संशोधित विधेयक 2008 एवं 2021 में निहित अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन का नवीनीकरण प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल में किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए नियम, 1997 के उप नियम 6 (1) अनुसार 31 मार्च के न्यूनतम एक माह पूर्व ऐसे समस्त निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन नर्सिंग होम पोर्टल के माध्यम से पर्यवेक्षी प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना होता है। अधिनियम की धारा तीन के अनुसार बिना वैद्य पंजीयन के नर्सिंग होम का संचालन नहीं किया जा सकता है।
सहज शिक्षा लोक कल्याण समिति द्वारा संचालित आदर्श अस्पताल
अवध माधव शिक्षा समिति ग्वालियर द्वारा संचालित अंबिका मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
अनमोल अस्पताल
आराध्या मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
प्रयास शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल
स्टार शिक्षा प्रसार समिति द्वारा संचालित भारत अस्पताल
बुंदेलखंड अस्पताल
चंबल अस्पताल और जीवन विज्ञान
चांदक अस्पताल और अनुसंधान संस्थान
चिरंजीवी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
जीडी हॉस्पिटल
गैलेक्सी हॉस्पिटल रन वाय जीवन प्रकाश समिति
गोविंद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर
ग्वालियर सिटी हॉस्पिटल
ग्वालियर हॉस्पिटल
ग्वालियर हॉस्पिटल रन वाय श्री भंवर सिंह किरार शिक्षा एवं प्रसार समिति
हंसराज मेमोरियल हॉस्पिटल
जय महालक्ष्मी हॉस्पिटल
जेम्स हॉस्पिटल
केएम हॉस्पिटल
कल्पना बाजपेई मेमोरियल हॉस्पिटल रन वाय गार्गी