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मप्र: हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश, कहा- सितंबर तक पूरी वयस्क आबादी के लिए दें पर्याप्त वैक्सीन

Thu, 22 Jul 2021 03:26 PM IST
दीप्ति मिश्रा पीटीआई, जबलपुर

सार

वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की तैयारियों के बारे में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सितंबर के अंत तक राज्य की समस्त वयस्क आबादी के लिए कोविड-19 के टीके की कम से कम एक खुराक सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने गुरुवार को बताया कि मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की तैयारियों के बारे में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की।

अदालत ने कहा कि केंद्र  यह सुनिश्चित करे कि नियमित तौर पर प्रतिमाह 1.5 करोड़ टीकों की मांग को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश को पर्याप्त मात्रा में टीकों की आपूर्ति सुनिश्चित करें ताकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को सितंबर के अंत में टीके की पहली खुराक हासिल हो सके। अदालत ने कहा कि दूसरी खुराक भी उन लोगों को निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार दी जा सकती है, जिन्हें पहले ही पहली खुराक दी जा चुकी है।
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इससे पहले, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश की प्रबंध निदेशक छवि भारद्वाज ने पीठ से कहा कि मई में केन्द्र में लगभग 37 लाख खुराक की आपूर्ति प्रदेश को की थी जबकि जून में 54 लाख और 19 जुलाई तक प्रदेश को लगभग 60 लाख खुराक प्राप्त हुई। जुलाई माह के अंत तक यह 70 लाख होने की संभावना है।

भारद्वाज ने यह भी कहा कि उन्हें अगस्त के अंत तक आपूर्ति को एक करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि दोनों वैक्सीन निर्माता अपनी विनिर्माण क्षमता में लगातार वृद्धि कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूरी वयस्क आबादी का सितंबर के अंत तक 100 प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिये प्रतिमाह 1.50 करोड़ टीकों की खुराक की जरूरत होगी।
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