मध्यप्रदेश के रतनगढ़ माता मंदिर में 1 अक्टूबर 2006 को हुए हादसे की न्यायिक जांच रिपोर्ट के मामले में मुख्यसचिव डिसा ने समीक्षा बैठक बुलाई है। सरकार को हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब 18 अक्टूबर को पेश करना है।
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने 20 सितंबर 2013 को नोटिस जारी कर पूछा है कि 1 अक्टूबर 2006 के रतनगढ़ हादसे की न्यायिक जांच रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है।
आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने 2010 में यह रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए आरटीआई लगाई थी। उन्होंने यह रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए राज्य सूचना आयोग और हाईकोर्ट की शरण ली।
बताय़ा जाता है कि तत्कालीन दतिया कलेक्टर एम. गीता और तत्कालीन एसपी प्रमोद वर्मा का नाम इस रिपोर्ट में आया था, लेकिन यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और इन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस.के. पांडे ने यह रिपोर्ट हादसे के महज छह महीने में ही 21 मार्च 2007 को पेश कर दी थी। उस समय चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था लेकिन उन्हें बाद में बहाल कर दिया गया।
2006 के हादसे में सिंध नदी में 52 लोगों की तेज बहाव में बहने से मौत हो गई थी और उस समय सिंध नदी में बांध से अचानक पानी छोड़ने के कारण यह हादसा हुआ था।