मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं में शुमार बीजेपी विधायक संजय पाठक पर पत्रकार से मारपीट करने के मामले पर कटनी जिला कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आरोप सही पाते हुए विभिन्न धाराओं के तहत विधायक संजय पाठक सहित 8 लोगों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। मामले को MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है।
बता दें पूर्व मंत्री विधायक संजय पाठक और उनके अन्य सात साथियों ने पत्रकार रवि गुप्ता से करीब एक वर्ष पूर्व बुरी तरह मारपीट की थी। इसके बाद पीड़ित पत्रकार ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन विधायक संजय पाठक की दबंगई के आगे पूरा पुलिस प्रशासन बौना नजर आया।
कटनी पुलिस ने आरोपी संजय पाठक सहित अन्य लोगों के विरुद्ध एफआईआर करना तो दूर, उनकी जांच करने तक की जहमत नहीं उठाई थी। इसके बाद पत्रकार को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और लंबे वक्त बाद उसमें न्याय की उम्मीद जागी है।
दरअसल रवि गुप्ता की दायर याचिका पर सुनवाई के बाद प्रथम व्यवहार न्यायाधीश एवं वरिष्ठ खंड के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश स्नेहा सिंह ने सभी आरोपियों पर धारा 323,294,365,366,506-B के तहत प्रकरण मानते हुए आगे की कार्रवाई के लिए एमपी एमएलए कोर्ट जबलपुर में केस को ट्रांसफर कर दिया है। पीड़ित रवि गुप्ता ने बताया कि उनके कांग्रेस नेताओं की प्रेसवार्ता में विधायक संजय पाठक पर रेत खनन से जुड़े होने की खबर लगाई गई थी। उसके बाद उन्हें घर से अगवाह करते हुए ट्विंस किचन में ले जाकर गाली गलौच करते हुए मारपीट की गई। इस दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस पूरे कृत्य में विजयराघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक, नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक, बीजेपी की महापौर प्रत्याशी पति विनय दीक्षित, व्यापारी गुड्डा जैन, अनुज तिवारी, मुकेश पांडे, सुधीर मिश्रा सहित निक्कू सरदार शामिल थे।