मध्यप्रदेश के श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल समेत 14 आरोपियों को 11 साल पुराने आपराधिक मामले में एक साल की जेल और सभी को 500 रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।
यह मामला दो जनवरी 2008 का है। श्योपुर सिंचाई विभाग के उपयंत्री (सब-इंजीनियर) के.एन. पाराशर मातासुला गांव में पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ ग्रामीणों ने नहर चालू रखी हुई है और जैसे ही वे उसका गेट बंद करने लगे तो मुख्य आरोपी बाबूलाल समेत करीब 100 लोगों ने उनपर हमला कर दिया। तब पाराशर ने बाबूलाल और अन्य 14 पर मारपीट का केस दर्ज करवाया था।