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शादी के ढाई साल बाद रिश्ते में दरार: संतान नहीं होने पर प्रताड़ना का आरोप, पति-सास पर केस दर्ज

Sun, 05 Jul 2026 08:15 PM IST
छतरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर

सार

सिविल लाइन थाना क्षेत्र में विवाहिता रोशनी कुशवाहा ने पति और सास पर संतान नहीं होने को लेकर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना, डंडे से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत पर दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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शादी के ढाई साल बाद रिश्ते में दरार: संतान नहीं होने पर प्रताड़ना का आरोप, पति-सास पर केस दर्ज.
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विस्तार
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शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने पति और सास पर घरेलू प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस के अनुसार, ग्राम गुरैया निवासी 21 वर्षीय रोशनी कुशवाहा अपने पिता मन प्यारे कुशवाहा के साथ सिविल लाइन थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी करीब ढाई साल पहले चिरंजीव कुशवाहा से हुई थी। शादी के बाद वह पति के साथ अलग मकान में रहती थी, जबकि सास-ससुर दूसरे घर में रहते हैं।

संतान नहीं होने पर प्रताड़ना का आरोप
रोशनी का आरोप है कि संतान नहीं होने की बात को लेकर पति चिरंजीव कुशवाहा और सास ममता कुशवाहा उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इस बात को लेकर आए दिन विवाद होता था।
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सामान लाने की बात पर हुआ विवाद
शिकायत के अनुसार, 22 जून 2026 की सुबह करीब 7 बजे वह घर का काम कर रही थी। उसने पति से घर का सामान लाने के लिए कहा, लेकिन वह सामान नहीं लाया। इसके बाद जब वह सास के घर पानी भरने पहुंची तो वहां पति और सास ने विवाद शुरू कर दिया।

डंडे से पीटने और धमकी देने का आरोप
पीड़िता का आरोप है कि सास ने गाली-गलौज करते हुए धक्का दिया और हाथ-पैरों से मारपीट की। वहीं पति ने पास में पड़ा डंडा उठाकर उसके सिर, पीठ, हाथ और पैरों पर वार किए, जिससे उसे चोटें आईं। मारपीट के दौरान दोनों ने जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद रोशनी ने अपने मायके पक्ष को सूचना दी और पिता के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
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इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
सिविल लाइन थाना पुलिस ने पति चिरंजीव कुशवाहा और सास ममता कुशवाहा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(बी), 115(2), 351(2) एवं 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

 

पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत

 

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