सतना के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. एससी राय को छात्रा के साथ अनुचित तरीके से बातचीत करने के मामले में मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। विभाग ने यह कार्रवाई क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर की। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, डॉ. राय के खिलाफ महाविद्यालय की छात्रा के साथ वार्तालाप किए जाने की शिकायत की जांच कराई गई थी। जांच में प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ पद के दुरुपयोग, अमर्यादित आचरण, स्वेच्छाचारिता और लापरवाही के कृत्य प्रमाणित पाए गए। इसके बाद शासन ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत डॉ. राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग का कार्यालय निर्धारित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान डॉ. राय नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।