मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी नौकरी से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम के उस प्रस्तावित प्रारूप को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें दो से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवारों को शासकीय सेवा के लिए अपात्र मानने का प्रावधान शामिल था। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस प्रारूप को तत्काल निरस्त कर पोर्टल से हटाया जाए और दो बच्चों की सीमा संबंधी प्रावधान हटाकर नया प्रारूप तैयार कर प्रकाशित किया जाए।