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MP News: खतरनाक और जर्जर भवनों को हटाने के आदेश, नगरीय निकायों को आयुक्त के निर्देश

Thu, 08 Aug 2024 06:59 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार


आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव ने नगरीय निकायों को जर्जर भवनों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खतरनाक भवनों को तत्काल हटाने की जरूरत है और जीर्ण-शीर्ण भवनों पर निरंतर कार्रवाई करने से जन-धन हानि को रोका जा सकता है।
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मंत्रालय - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश में जर्जर भवनों की दीवार और छज्जा गिरने से दुर्घटनाओं के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अब इसको लेकर प्रदेश सरकार गंभीर हुई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त भरत यादव ने नगरीय निकायों को जर्जर भवनों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका अधिनियम 1956 और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अनुसार जर्जर भवनों पर कार्रवाई करने का प्रावधान है।
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आयुक्त ने नगरीय निकायों को हिदायत दी है कि जीर्ण-क्षीर्ण भवनों के संबंध में केवल सूचना-पत्र जारी करके खानापूर्ति ना करें। बल्कि इससे संबंधित समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जर्जर निजी अथवा शासकीय भवनों को नोटिस दिए जाने की सूचना तथा उसकी सूची जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा, जर्जर भवन में रह रहे परिवारों के व्यवस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और उन्हें जर्जर भवन खाली करने के लिए कहा जाए। इसके बावजूद यदि परिवार भवन खाली नहीं करता है, तो भवन की बिजली एवं जल प्रदाय कनेक्शन काटने की कार्रवाई तेजी से की जाए।

बता दें, सागर में जर्जर भवन की दीवार गिरने गिरने से उसकी चपेट में आने से नौ बच्चों की मौत हो गई थी। इससे पहले रीवा में स्कूल से लौटते वक्त चार बच्चों की दीवार गिरने से मौत हो गई थी। इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब प्रशासन ने इन पर संज्ञान लिया है।
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