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MP News: पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके करीबी चेतन और शरद की न्यायिक हिरासत 11 अप्रैल तक बढ़ी

Sat, 29 Mar 2025 11:13 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को अभी 11 अप्रैल तक जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने तीनों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है। 
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पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भोपाल जिला कोर्ट ने परिवहन विभाग के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा और उसके साथी चेतन सिंह गौड़ और शरद जायसवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है। तीनों आरोपी भोपाल की सेन्ट्रल जेल में बंद हैं। आज शनिवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए भोपाल जिला न्यायालय में तीनों आरोपियों की पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट ने 11 अप्रैल तक तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखे जाने के आदेश जारी किए। 
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बता दें लोकायुक्त ने भोपाल में सौरभ के घर और ऑफिस पर 18 और 19 दिसंबर को छापामारा था। उनके घर से करोड़ों की चल और अचल संपत्ति के दस्तावेज के साथ सोना और चांदी बरामद हुई थी। वहीं, इस दौरान 19 दिसंबर को मेंडोरी गांव में एक कार में 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए थे। यह कार सौरभ के करीबी चेतन सिंह गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। हालांकि अभी तक एजेंसियों की पूछताछ में चेतन ने कहा कि गाड़ी का उपयोग सौरभ करता था। वहीं, सौरभ ने सोना और नगदी उसकी होने से पूछताछ की है। हालांकि अब ईडी ने सोना और नगदी सौरभ की होने की बात कहीं है। 

लोकायुक्त, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की टीम कई बार पूछताछ कर चुकी है। बता दें 17 फरवरी को ईडी ने सौरभ शर्मा को कोर्ट में पेश किया था, जहां उन्हें तीन फरवरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद से आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेशी हो रही है।सौरभ शर्मा के खिलाफ नौकरी के लिए झूठा शपथ पत्र देने को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 
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