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MP News: मतदान के कवरेज में लगने वाले पत्रकारों को भी मिलेगी पोस्टल बैलेट से वोट की सुविधा

Wed, 20 Mar 2024 11:27 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर पत्रकारों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में माना है। 
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मतदान - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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अब मतदान के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा केवल उन पत्रकारों को मिलेगी, जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया जाएगा। चुनाव कवरेज में शामिल पत्रकार को अपना प्राधिकार पत्र लगाकर पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए आवेदन करना होगा। तय प्रक्रिया का पालन करने एवं प्राधिकार पत्र संलग्न करने पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट जारी कर उनसे मतदान कराएंगे।
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बता दें, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य, गृह (अग्निशमन सेवाएं), ऊर्जा विभाग के अमले सहित निर्वाचन कार्य में मतदान दिवस के कवरेज में संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्रधारी पत्रकारों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में अधिसूचित किया है। आशय यह है कि सेवा में रत रहने की वजह से कोई भी मतदान करने से वंचित न रहे। आयोग की मंशा के अनुरूप इन अधिसूचित सेवाओं के व्यक्ति डाक मत पत्र से मतदान कर सकेंगे।
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