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MP News: घटिया सड़क निर्माण पर ठेकेदार होगा ब्लैकलिस्ट, बाढ़ में पुल-पुलियों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट

Mon, 24 Aug 2026 10:23 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्यप्रदेश में सड़कों और सरकारी भवनों की खराब गुणवत्ता पर अब विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है। 7 जिलों में 35 निर्माण कार्यों की जांच में कमियां मिलने पर ठेकेदारों और अधिकारियों को नोटिस देकर सुधार के निर्देश दिए गए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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प्रदेश में सड़कों और भवनों के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर लोक निर्माण विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। 20 अगस्त को सात टीमों ने रायसेन, नरसिंहपुर, शिवपुरी, खंडवा, शहडोल, शाजापुर और सागर में अचानक निरीक्षण कर 35 निर्माण कार्यों की जांच की। इनमें कई जगह काम की गुणवत्ता और रफ्तार में कमी मिली। अधिकारियों को सुधार के साथ जिम्मेदार ठेकेदारों और इंजीनियरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शहडोल जिले में सरना से करकट रोड का निर्माण गुणवत्ता के मामले में संतोषजनक नहीं मिला। इसके बाद संबंधित ठेकेदार के खिलाफ ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, गेरुई से जेमुनिहा सड़क का काम भी धीमा मिला। ठेकेदार को नोटिस देकर 15 दिन में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सागर में बसाहरी पीएमजीएसवाई रोड से निवाड़ी रोड का काम भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिला। संबंधित उपयंत्री और एसडीओ को नोटिस देने के साथ ठेकेदार को 15 दिन में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। गढ़ोला जागीर, खुरई में सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल भवन के निर्माण में भी कमी मिलने पर कंसल्टेंट को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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35 निर्माण कार्यों की हुई जांच
औचक निरीक्षण में पीडब्ल्यूडी की सड़क-पुल से जुड़े 21, परियोजना क्रियान्वयन इकाई के पांच भवन, एमपीआरडीसी के सात और एमपीबीडीसी के दो काम शामिल थे। बाकी 26 कार्यों में भी जहां कमियां मिलीं, वहां सुधार के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने अधिकारियों को बारिश के दौरान पुल-पुलियों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल-पुलियों की मरम्मत को प्राथमिकता देने के साथ सभी संधारण कार्य 30 सितंबर तक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर रीवा-शहडोल क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। किसी पुल या सड़क से जुड़ी आपात स्थिति की जानकारी तत्काल इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (आईआरएस) में दर्ज करनी होगी। 
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लोकपथ ऐंप की शिकायतों पर भी सख्ती
अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन और लोकपथ ऐप की शिकायतों का केवल कागजी निराकरण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। लोकपथ ऐप पर मिली शिकायतों को चार दिन के भीतर हल करने और शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित करने को कहा गया है। आपात स्थिति में एमपीआरडीसी की 1099 हेल्पलाइन पर सूचना देने की व्यवस्था भी बताई गई है।
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