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MP: एमपी में स्ट्रीट वेंडर्स को 70% सीमा तक कमर्शियल सिलिंडर, PNG नहीं लेने पर 3 माह में कट जाएगा LPG कनेक्शन

Wed, 08 Apr 2026 08:03 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्यप्रदेश में गैस सप्लाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर जोर दिया है। जिन घरों तक पाइपलाइन पहुंच गई है, वहां 10 दिन में सप्लाई शुरू करने और तीन महीने में 2 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है।
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एसीएस रश्मि अरुण शमी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्य प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन की संख्या बढ़ाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव (खाद्य) रश्मि अरुण शमी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के अधिकारियों, ऑयल कंपनियों और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाओं के साथ बैठक कर पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में निर्देश दिए गए कि जिन घरों में पीएनजी पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां 10 दिनों के भीतर गैस सप्लाई शुरू की जाए। साथ ही उपभोक्ताओं को बताया जाए कि यदि वे पीएनजी नहीं लेते हैं, तो केंद्र सरकार के निर्देशानुसार तीन महीने बाद उनकी एलपीजी सप्लाई बंद की जा सकती है। तीन माह में दो लाख पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। 
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पुलिस समेत अन्य सरकारी आवासों पर पीएनजी कनेक्शन
गृह विभाग से जुड़े संस्थानों, पुलिस, रक्षा प्रतिष्ठानों, कॉलोनियों और सरकारी आवासों में, जहां पाइप लाइन उपलब्ध है, वहां प्राथमिकता से पीएनजी कनेक्शन देने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछ चुकी है, वहां रहवासियों और व्यवसायियों की सूची बनाकर कैंप लगाए जा रहे हैं। इस काम में नगर निगम, नगर पालिका और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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माइग्रेट श्रमिकों और छात्रों को पांच किलों गैस सिलिंडर 
औद्योगिक क्षेत्रों में भी जहां पाइपलाइन पहुंच गई है, वहां इकाइयों को पीएनजी पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। सीजीडी संस्थाओं के लिए मैनपावर बढ़ाने हेतु आईटीआई और पॉलिटेक्निक के प्रशिक्षार्थियों की मदद ली जा रही है। माइग्रेंट श्रमिकों और छात्रों के लिए 5 किलो के गैस सिलिंडर 1529 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिन्हें बिना एड्रेस प्रूफ के लिया जा सकता है। इसका रिफिल चार्ज 585 रुपये है।
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पीएनजी के प्रचार के लिए कचरा गाड़ियों के जरिए जिंगल चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, शादी गार्डन, केटरर्स और स्ट्रीट वेंडर्स को 70% सीमा तक कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने को कहा गया है। सरकार ने पाइपलाइन बिछाने की सभी अनुमतियां 24 घंटे के भीतर जारी करने की व्यवस्था लागू की है। वहीं, एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए 3226 स्थानों पर जांच कर 3961 सिलिंडर जब्त किए गए और 11 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है।
 
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