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कारखाना संशोधन विधेयक पारित: महिलाएं अब रात में भी कर सकेंगी काम, श्रमिक की सहमति बिना ओवरटाइम नहीं

Tue, 05 Aug 2025 09:18 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

मध्यप्रदेश विधानसभा में मंगलवार को श्रमिकों और महिला कामगारों से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधन पारित किए गए। अब महिलाएं फैक्ट्रियों में रात के समय भी काम कर सकेंगी और किसी भी श्रमिक से उसकी इच्छा के बिना ओवरटाइम नहीं कराया जा सकेगा। इसके साथ ही दुकानों में बाल श्रमिकों की स्थिति पर भी चर्चा हुई।
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मध्य प्रदेश विधानसभा - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को चर्चा के बाद कारखाना संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया। इस विधेयक के तहत अब महिलाएं दिन के साथ-साथ रात में भी काम कर सकेंगी। साथ ही, श्रमिकों की सहमति के बिना ओवरटाइम नहीं कराया जा सकेगा। प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान यह बात कहीं। उन्होंने बताया कि पहले कानून में 'पुरुष' शब्द का उल्लेख था, जिसे इस संशोधन में हटा दिया गया है। अब महिला श्रमिकों को भी समान अधिकार मिलेंगे। नए प्रावधानों के अनुसार, एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे और तीन महीने में अधिकतम 144 घंटे ओवरटाइम किया जा सकेगा, लेकिन यह पूरी तरह श्रमिक की इच्छा पर आधारित होगा।
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विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि ओवरटाइम का भुगतान दोगुना मिलेगा और एक दिन में काम करने की अधिकतम सीमा 8 से 12 घंटे तक की जा सकती है। भाजपा विधायक राजेंद्र मेश्राम ने कहा कि पहले भी 48 घंटे प्रति सप्ताह कार्य समय निर्धारित था, लेकिन अब इसे लचीले ढंग से लागू किया जाएगा।

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बाल श्रमिकों का शोषण रोकें 
इसी के साथ मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 भी पारित हुआ। इस पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को ने चिंता जताते हुए कहा कि दुकानों में काम करने वाले बाल श्रमिकों का शोषण रोका जाना चाहिए। उन्होंने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वैध नियुक्ति पत्र देने की मांग की।
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रोजगार के नए अवसर मिलेंगे 
भाजपा विधायक रामनिवास शाह ने कहा कि यह संशोधन केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप है और इससे श्रमिकों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे व आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

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