मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को चर्चा के बाद कारखाना संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया। इस विधेयक के तहत अब महिलाएं दिन के साथ-साथ रात में भी काम कर सकेंगी। साथ ही, श्रमिकों की सहमति के बिना ओवरटाइम नहीं कराया जा सकेगा। प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान यह बात कहीं। उन्होंने बताया कि पहले कानून में 'पुरुष' शब्द का उल्लेख था, जिसे इस संशोधन में हटा दिया गया है। अब महिला श्रमिकों को भी समान अधिकार मिलेंगे। नए प्रावधानों के अनुसार, एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे और तीन महीने में अधिकतम 144 घंटे ओवरटाइम किया जा सकेगा, लेकिन यह पूरी तरह श्रमिक की इच्छा पर आधारित होगा।