राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त हो गया है। शहर में मावा, काजू, पनीर, तुअर दाल, सौंफ, दूध, नमकीन, काजू टुकड़ी, गुड़, गुलाब जामुन, तुअर दाल समेत कई खाद्य पदार्थ अमानक स्तर के बेचे जा रहे हैं। इसका खुलासा खाद्य विभाग द्वारा लिए गए सैंपल में हुआ। इसके बाद विभाग ने एक हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े के निर्देश पर खाद्य विभाग ने शहर में मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत अलग-अलग दुकानों से विभाग ने खाद्य पदार्थ के सैंपल लिए। इनमें खाद्य सुरक्षा ओर मानक अधिनियम, 2006 की अवहेलना करने वाले 41 मामलों में एडीएम हरेंद्र नारायण ने आठ लाख छियासठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
आनंद मावा पर सर्वाधिक जुर्माना
इस आदेश में आनंद मावा भंडार के मालिक सुमति जैन पर अमानक मावा बेचने के आरोप में एक लाख रुपये, अजनार एग्रो फूड प्रोसेसिंग के पार्टनर महेश कुमार दांगी के विरुद्ध अवमानक पनीर विक्रय करने के आरोप में 50 हजार रुपये, काका इंटरप्राइजेस शिवनगर, भोपाल के मालिक नंदलाल टेकवानी के विरूद्ध खुले एवं अमानक मसाले विक्रय करने पर 50 हजार, लालचंद ट्रेडर्स्, धोड़ा नक्कास के मालिक गिरीश छाबड़ा के विरूद्ध मिथ्याछाप मखाना एवं अमानक काली मिर्च के विक्रय के आरोप में 50 हजार, होटल अतिशय, एम.पी. नगर के मैनेजर संजीव मेहता के विरूद्ध अमानक पनीर एवं काजू के उपयोग के आरोप में 70 हजार रूपये, आदिनाथ ट्रेडर्स, रायसेन रोड के मालिक विशाल जैन के विरूद्ध अमानक सौंफ के विक्रय के आरोप में 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। संबंधित खाद्य कारोबार कर्ताओं द्वारा जुर्माना की अदायगी नहीं किए जाने की स्थिति में प्रतिष्ठान का लाइसेंस निरस्त कर खाद्य कारोबार बंद कराया जाएगा
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा सुदाम खाड़े के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन, भोपाल द्वारा अभियान के अंतर्गत लिए गए नमूनों के अमानक/मिथ्याछाप पाए जाने तथा प्रतिष्ठान का संचालन बिना खाद्य पंजीयन प्राप्त किए होना पाए जाने पर प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।