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Bhopal News: भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, फ्लैवर्ड हुक्का के निर्माण, व्यापार और विज्ञापन पर प्रतिबंध

Fri, 26 May 2023 11:41 PM IST
आनंद पवार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

भोपाल कलेक्टर की तरफ से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का चाहे पूर्ण उत्पद के रूप में हो या इसके किसी भाग के रूप में, उत्पादन या विनिर्माण या आयात हो निर्यात या परिवहन या विक्रय या वितरण को प्रतिबंधित किया गया है।
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ई-सिगरेट - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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राजधानी भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, हीट नॉन बर्न डिवाइस, वेप ई-शीशा, ई-निकोटिन, फ्लैटवर्ड हुक्का के निर्माण, वितरण, विक्रमय, व्यापार, आयात और विज्ञापन (ऑनलाइन सहित) को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में शुक्रवार को भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किए।
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भोपाल कलेक्टर की तरफ से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का चाहे पूर्ण उत्पद के रूप में हो या इसके किसी भाग के रूप में, उत्पादन या विनिर्माण या आयात हो निर्यात या परिवहन या विक्रय या वितरण को प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रानिक सिगरेट का विज्ञापन नहीं करेगा या किसी विज्ञापन में भाग नहीं लेगा, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सिगरेट के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। 

बता दें भोपाल में इलेक्ट्रानिक सिगरेट समेत अन्य नशीले पदार्थों का संग्रहण एवं विक्रम करने की जानकारी जिला प्रशासन को मिली है। इलेक्ट्रानिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम में उपयोगकर्ता विभिन्न रसायनों के संपर्क में आते हैं। जैसे नाइट्रोसामाइन्स, बेंजीन, इथिलीन ऑक्साइड और एक्रीला माइड जो कैंसर के कारणऔर तंत्रिकातंत्र को नुकसान पहुंचा सकते है। इलेक्ट्रानिक सिगरेट को केंद्र सरकार ने पहले ही प्रतिबंधित किया हुआ है।  
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