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Bhopal Crime: माता-पिता ने छोड़ा नाबालिग का साथ तो दरिंदा बना सगा भाई, दुष्कर्म के लिए अब 20 साल की काटेगा सजा

Fri, 14 Mar 2025 10:36 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल

सार

भोपाल में रिश्तों को कलंकित करने वाले सगे भाई को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। वह अपनी ही छोटी बहन की अस्मत लूट रहा था। दादी की शिकायत पर आरोपी भाई को पकड़ा गया। अब कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है। 
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भोपाल में बहन से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी भाई को 20 साल कैद दी गई है। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली तीन नाबालिग बहनों को पहले पिता, फिर मां ने साथ छोड़ दिया। माता-पिता के साथ छोड़ने के कारण बहनों को बच्चों के एक आश्रय स्थल में रखा गया, जहां विवाद के बाद उन्हें भाई को सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद तो भाई दरिंदा बन गया और जब मौका मिलता, अकेला पाता वह छोटी बहन के साथ हैवानियत करने लगा। आरोपी ने रिश्तों को कलंकित करते हुए कई बार नाबालिग बहन की आबरू लूटी। पीड़िता की दादी को घटना पता चली तो उसने पुलिस ने प्रकरण दर्ज कराया। अब भोपाल जिला अदालत ने दरिंदे भाई को नाबालिग बहन से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। 
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जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय किशोरी माता-पिता के साथ निशातपुरा थाना क्षेत्र में रहती थी। घर में उसके अलावा बड़ा भाई और दो छोटी बहनें थीं। वर्ष 2023 में माता-पिता में विवाद हुआ और पिता उसकी मां को छोड़कर चला गया। कुछ दिन मां ने पिता का इंतजार किया, इसके बाद मां ने तीनों बहनों को अनाथ आश्रम नित्य सेवा सोसायटी को सौंपकर वह भी चली गई। पीड़िता अपनी दो छोटी बहनों के साथ सोसायटी में रहने लगी। चूंकि वह अनाथ आश्रम में नई-नई थी, इसलिए कुछ दिनों बाद ही उसका विवाद वार्डन से हो गया। इसके बाद वार्डन ने उसके परिजनों से संपर्क किया। कुछ दिन बाद उसका बड़ा भाई मिलने पहुंचा तो सोसायटी ने उसके द्वारा विवाद करने का हवाला देकर उसे भाई के साथ भेज दिया।
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भाई ने दादी के घर रखकर किया दुष्कर्म
चूंकि माता-पिता दोनों के जाने के बाद बड़ा भाई अकेले रह रहा था, इसलिए वह बहन को निशातपुरा थाना क्षेत्र में ही रहने वाली दादी के यहां छोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता दादी के साथ रहने लगी। 8 जून 2023 को किशोरी का भाई उससे मिलने आया तो दादी घर पर नहीं थी। इसके बाद युवक ने सगी बहन के साथ दुष्कर्म किया और धमकी देकर किसी को नहीं बताने को बोलकर चला गया। इसके बाद तो भाई की लत लग गई और आए दिन आता और जब दादी घर के अंदर नहीं होती तो वह छोटी बहन के साथ दरिंदगी करता और चला जाता।



व्यवहार बदला तो दादी को पता चला
आए दिन दरिंदगी का शिकार होने के कारण पीड़ित किशोरी का व्यवहार बदलने लगा। वह सहमी-सहमी रहने लगी। बात-बात पर झल्लाने लगी। इसके बाद दादी को पता चला कि बच्ची के साथ दरिंदगी हो रही है। इसके बाद दादी ने निशातपुरा थाने जाकर पीड़िता के भाई के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया। भोपाल जिला अदालत ने पीड़िता के बयान, साक्ष्यों व पुलिस की विवेचना के आधार पर दरिंदे सगे भाई को 20 वर्ष कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने पैरवी की थी।
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