कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (फाइल फोटो)
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शमध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की सभा में हथियार लहराने के मामले में भाजपा आक्रामक हो गई है। उसने मतदाताओं को डराने-धमकाने का आरोप लगाकर राज्य निर्वाचन आयोग से मसूद पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही विधायक को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है ताकि शांतिपूर्व मतदान कराया जा सके।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं स्थानीय निकाय चुनाव प्रबंध समिति के प्रदेश संयोजक भगवानदास सबनानी ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मध्य विधानसभा के विधायक आरिफ मसूद के वार्ड क्रमांक 40 की सभा में आपराधिक व्यक्तियों द्वारा शस्त्र से मतदाताओं को धमकाने की शिकायत की है। साथ ही विधायक को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा कि मध्य विधानसभा के विधायक आरिफ मसूद ने 26 जून को वार्ड क्रमांक 40 में सभा को संबोधित किया था। पत्र के साथ वीडियो भी भेजा है। इस सभा में उपस्थित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति द्वारा हथियार लहराया गया। धारा 144 और आचार संहिता होने के कारण वैध हथियार थानों में जमा कराए जा चुके हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सभा में जो हथियार लहराया गया है, वह अवैध है। आरिफ मसूद द्वारा सभा में आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को बुलाकर उस क्षेत्र के मतदाताओं को धमकाने और डराने का प्रयास किया गया है। वे डरकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। आरिफ मसूद का यह प्रयास निश्चित रूप से आचार संहिता का खुला उल्लंघन है।
जिलाबदर किया जा चुका है हथियार लहराने वाले को
भाजपा का आरोप है कि वीडियो में स्पष्ट है कि आरिफ मसूद के साथ जो व्यक्ति सफेद टोपी लगाकर खड़ा है, वह जुबेर मौलाना है। उसे वर्तमान में जिलाबदर किया गया है। स्पष्ट है कि आरिफ मसूद अपने साथ भारी संख्या में असामाजिक तत्वों एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को लेकर चलते है ताकि मतदाताओं पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाया जा सके। इस प्रकरण में पुलिस आयुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 5 एवं 24 ए लगाकर विधायक आरिफ मसूद को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए जाए ताकि चुनाव प्रचार के शेष दिन में मतदाताओं को असामाजिक तत्वों के माध्यम से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव न बना सकें।