राजधानी भोपाल में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर धारा 144 लागू करने के आदेश कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किए हैं। 17 फरवरी से 12 मार्च तक शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर भी रोक रहेगी। इसके उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।
भोपाल में हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा एवं हायर सेकेण्डरी व्यवसायिक पाठ्यक्रम वर्ष 2022 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होना है। इन परीक्षाओं के लिए शहर में 104 केन्द्र बनाएं गए हैं। इसमें से 13 केन्द्र अतिसंवेदनशील और 6 संवेदनशील हैं। परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्व परीक्षा केन्द्रों पर एकत्रित होकर शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।