अनूपपुर में जिला बदर के बाद नगर में घूमते पाए जाने पर आदतन अपराधी लवकुश पुत्र स्वर्गीय परशुराम शुक्ला निवासी ऊर्जा नगर को बिजुरी पुलिस ने पकड़ते हुए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-14 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।
बिजुरी थाना प्रभारी विकास सिंह ने बताया कि लवकुश शुक्ला के विरुद्ध बीते चार साल में चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी दिए जाने के लिए कुल 29 अपराधिक प्रकरण बिजुरी सहित अन्य थानों में दर्ज होने पर 23 अक्तूबर 2023 को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा- 31ए धारा-5 क की खंडिका (क) एवं (ख) तथा पठित धारा-7 के अंतर्गत अनूपपुर जिले की सीमा से लगे शहडोल, उमरिया, डिंडौरी की सीमाओं से एक साल की काल अवधि के लिए निष्कासित किया गया था।
उसके बाद भी जिला बदर के आदेश का उल्लघंन कर नगर में 10 मई की शाम पांच बजे घूमते पाए जाने की सूचना मुखबिर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मो. इसरार मंसूरी के निर्देशन में बिजुरी थाना प्रभारी विकास सिंह, उप निरीक्षक सोने सिंह परस्ते, आरक्षक लक्ष्मण डांगी, महिला आरक्षक संगम तोमर, आरक्षक रामनिवास गुर्जर एवं चालक आरक्षक अनिल मरावी ने छापामारी की पुलिस को देख लवकुश शुक्ला एक टूटे मकान में छिप गया था, जिसे टीम ने घेराबंदी कर पकड़ते हुए 11 मई को न्यायालय में पेश किया।