फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Anuppur: बहू से दुष्कर्म और मारपीट करने वाले चाचा ससुर को 20 वर्ष का कारावास, छह हजार का अर्थदंड भी लगाया

Sun, 21 Jan 2024 04:22 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, अनूपपुर

सार

अनूपपुर में दुष्कर्म और मारपीट करने वाले दोषी कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पीड़ित महिला का चाचा ससुर है। वारदात में साथ देने वाले अन्य व्यक्ति को एक साल की सजा दी गई है। 
विज्ञापन
jail - फोटो : istock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मध्यप्रदेश के अनूपपुर में चाचा ससुर को बहू से दुष्कर्म करने और मारपीट करने के मामले में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उस पर छह हजार का अर्थदंड भी लगाया है। मामला तीन साल पुराना है। 
विज्ञापन


लोक अभियोजक ष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि 20 सितंबर 2020 को पीड़िता अपने 17 वर्षीय पुत्र के साथ खेत पर काम कर रही थी। पुत्र निस्तार के लिए बोलकर चला गया था, उसी दौरान उसका चाजा ससुर वहां आया और उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करते हुए गलत काम किया। इसी बीच पीड़िता का लड़का बीच-बचाव करने दौड़ा तो आरोपी एवं उसके भाई ने उसके साथ मार-पीट की। पीड़िता का पति मौके पर पहुंचा तो आरोपी भाग गए। पीड़िता ने थाना कोतवाली अनूपपुर में शिकायत दर्ज करा दी। 

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आरपी सेवेतिया की न्यायालय ने आरोपी 37 वर्षीय चाचा ससुर को बहू से दुष्कर्म एवं मारपीट का दोषी माना। उसे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल छह हजार रू. अर्थदंड एवं सह अभियुक्त 43 वर्षीय भारत सिंह गोंड निवासी ग्राम सकरा डोंगरीटोला को एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें