होटल, क्लब, वाटर पार्क, रिसॉर्ट्स, सार्वजनिक पार्क और आवासीय कॉलोनियों में क्रिसमस व नववर्ष पर होने वाले छोटे-बडे़ किसी भी आयोजन के लिए पहले प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य होगी।
ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए संचालकों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा। मनोरंजन कर प्रभारी व एडीएम ट्रांस गोमती अशोक कुमार ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि क्रिसमस और नववर्ष पर अराजकता फैलाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए डीएम के निर्देश पर ये कदम उठाया गया है।
कॉलोनियों एवं अन्य स्थानों पर होने वाले मनोरंजन कार्यक्रम के आयोजकों व आयोजन स्थल के स्वामियों को चेताया गया है कि किसी भी तरह का कार्यक्रम बगैर अनुमति न कराया जाए। ऐसे किसी भी मनोरंजक कार्यक्रम से पूर्व जिला प्रशासन से इसकी पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा।
बिना अनुमति आयोजित किए जाने वाले ऐसे कार्यक्रम का संचालन धारा-5 के उल्लंघन के तहत दंडनीय अपराध मानते हुए कड़ी कार्रवाई होगी।