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Lucknow News: विभूतिखंड थाना प्रभारी पर दो हजार का हर्जाना

Fri, 07 Nov 2025 02:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
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लखनऊ। धोखाधड़ी से चोरी का सामान बेचने के मामले में कोर्ट गवाह को लगातार गवाही देने के लिए बुला रही। जमानती वारंट का तामिला न कराने पर सख्त रुख अपनाते हुए एडीजे रवींद्र प्रसाद गुप्ता ने विभूतिखंड थानाध्यक्ष पर दो हजार रुपये हर्जाना लगाया है। वहीं, विभूतिखंड के पैरोकार पर एक हजार रुपये का हर्जाना लगा है।
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कोर्ट ने थानाध्यक्ष को कोर्ट में हाजिर होकर इस मामले में अपना स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने थानाध्यक्ष को नोटिस जारी करते हुए कहा कि क्यों न उनके खिलाफ आपराधिक कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। पत्रावली के अनुसार विभूतिखंड में धोखाधड़ी से चोरी के सामान बेचने के मामले में पुलिस ने आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वह जेल में बंद है। मामले में गवाही चल रही है, लेकिन पिछली तीन तारीखों से अभियोजन कोई गवाह कोर्ट में पेश नहीं कर रहा है। कोर्ट लगातार गवाह व दरोगा आलोक कुमार यादव को गवाही के लिए बुला रही है। दरोगा कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे। इस पर कोर्ट ने आठ अक्तूबर को दरोगा के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करते हुए गवाही के लिए पेश करने का आदेश दिया था।
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