- आजीवन कारावास से दंडित ऐसे सिद्धदोष बंदी जिन्होंने रिहाई के लिए प्रार्थनापत्र नहीं दिया है।
- आजीवन कारावास से दंडित ऐसे सिद्धदोष बंदी जिनको यूपी के बाहर के न्यायालय ने दंडित किया है।
- आजीवन कारावास से दंडित ऐसे सिद्धदोष बंदी जिनको न्यायालय ने स्पष्ट्र रूप से जीवनपर्यंत कारागार में निरुद्ध रहने की सजा दी हो या किसी निर्धारित समय सीमा के लिए ऐसा आदेश दिया हो।
भाड़े के हत्यारे और सामूहिक नरसंहार के आरोपी।
- कारावास के दौरान जेल मैनुअल के तहत दंडित किए गए हों।
- आजीवन कारावास से दंडित ऐसे सिद्धदोष बंदी जो भारतीय नागरिक नहीं हैं।
- जो नारकोटिक्स, आतंकवाद, मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, विदेशी मुद्रा की तस्करी, भिक्षावृत्ति के लिए किसी को विकलांग बनाने, स्त्री का अपहरण, वेश्यावृत्ति के लिए स्त्री को बेचने आदि के आरोपों में सजायाफ्ता हों।