- अपार्टमेंट के कारपेट एरिया व प्लॉट के एरिया के आधार पर कुल मूल्य और प्रतिवर्ग मीटर व प्रति वर्ग फीट की दर।
- कवर्ड गैराज या पार्किंग की कीमत अलग से दर्ज की जाएगी।
- कॉमन एरिया के लिए आवंटी से लिए जाने वाले टैक्स व मेंटेनेंस चार्ज का पूरा ब्यौरा
- अनुबंध के समय लागू जीएसटी दर को बढ़ोतरी होने पर भी कब्जा देने तक नहीं बढ़ाया जा सकेगा।
- प्रमोटर नहीं बदला जा सकेगा।
- अनुबंध के बाद संपत्ति की कीमत नहीं बढ़ाई जा सकेगी। हालांकि विकास प्राधिकरणों के
विकास शुल्क बढ़ाने पर उसे आवंटी से लिया जाएगा। यदि बढ़ोतरी प्रोजेक्ट के पूर्ण होने की घोषित तिथि के बाद होती है तो आवंटी से बढ़ा शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।
-आवंटित संपत्ति के साथ ही कॉमन एरिया में आवंटी का अनुपातिक क्षेत्र पर स्वामित्व होगा
- प्रोजेक्ट कापूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के दो महीने के भीतर आवंटी को कब्जा देना और तीन महीने में संपत्ति की रजिस्ट्री करना अनिवार्य होगा।
-यदि आवंटी तय समय पर फ्लैट पर कब्जा नहीं लेता तो तीन माह बाद कारपेट एरिया के प्रति वर्गफीट पर दो रुपये के हिसाब से होल्डिंग चार्ज देना होगा।