- दिव्यांग कर्मियों या ऐसे कार्मिक जिनकेआश्रित परिवारीजन दिव्यांगता से प्रभावित हैं, वे सामान्य स्थानांतरण से मुक्त होंगे।
- दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह ‘ग’ के कार्मिकों को उनके गृह जिले व समूह ‘क’ व ‘ख’ के कार्मिकों को उनके गृह जिले को छोड़ते हुए, इच्छित जिलों में तैनाती की जा सकेगी।
- समूह ‘ग’ व ‘घ’ के स्थानांतरण प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मंडल व जिले में तथा मंडल स्तरीय संवर्ग होने पर मंडल के अंदर किसी अन्य जिले में किए जाएंगे।
- विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अध्यक्ष को छोड़कर यदि अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय के बाहर हैं तो एक विभाग में तीन वर्ष कार्य कर चुके अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर ट्रांसफर किया जाएगा। जिलों व मंडलों में तैनाती की अवधि तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनाती की अवधि को अलग माना जाएगा।