- 20 महिला इंजीनियर आउट ऑफ स्टेट की थीं। उन्हें महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयनित किया गया।
- 82 इंजीनियरों के नंबर रिजल्ट के घोषित कट ऑफ से कम थे।
- 05 इंजीनियर संबंधित पद के लिए गैर चिह्नित नि:शक्त श्रेणी से थे।
हाईकोर्ट के आदेश पर आयोग ने की कार्यवाही
आयोग के विज्ञापन संख्या-14-परी./2015 द्वारा सम्मिलित अवर अभियंता/अन्य तकनीकी पद प्रतियोगितात्मक परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के रिक्त 834 पद के लिए चयन कार्यवाही शुरू की थी। इसमें साक्षात्कार के आधार पर अवर अभियंता (सिविल) के 757 पदों सहित कुल 832 पदों के लिए अभ्यर्थी चयनित हुए थे। परिणाम 25 मई 2016 को घोषित किया गया था।
परिणाम के अंतर्गत अवर अभियंता सिविल के 757 पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों के चयन के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। नैंसी गौतम बनाम यूपी राज्य व अन्य में हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2017 को फैसला दिया। हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए आयोग ने संशोधित चयन परिणाम जारी किए हैं।
नव चयनित इंजीनियरों को तैनाती जल्द
आयोग के चेयरमैन सीबी पालीवाल ने बताया कि संशोधित चयन सूची में देखा जाएगा कि 107 इंजीनियरों में किस विभाग से कितने अवर अभियंता बाहर हुए हैं और कितने उनके स्थान पर चयनित हुए हैं। जिस विभाग से जितने अवर अभियंता निकले होंगे, उनके स्थान पर नई सूची से उतने ही नाम भेजे जाएंगे। प्रशासकीय विभाग गलत तरीके से चयनित अवर अभियंताओं के स्थान पर संशोधित सूची से भेजे गए अवर अभियंताओं को सेवा में लेने की कार्यवाही करेंगे। पालीवाल ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर संशोधित सूची के अनुसार सूचना संबंधित विभागों को भेज दी जाएगी।