निर्माण कार्य विशेषज्ञ एवं पीडब्ल्यूडी के पूर्व विभागाध्यक्ष वीके सिंह ने बताया कि गाइडलाइंस के अनुसार, किसी जॉइंट वेंचर का आवंटन रद्द किए जाने पर या तो दूसरे नंबर की सबसे कम रेट देने वाली फर्म को काम दिया जा सकता है या फिर नए सिरे से टेंडर का प्रावधान है। किसी भी हालत में जॉइंट वेंचर के किसी एक पार्टनर को मनमाने ढंग से काम नहीं दिया जा सकता।