एटीएस के विशेष न्यायाधीश योगेंद्र राम गुप्ता ने देश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों हाफिज शफीक उर्फ सबीउल्लाह और मुफीजुर्रहमान उर्फ मुफिज की पुलिस कस्टडी रिमांड को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया है। एटीएस आरोपियों से दो जुलाई शाम 6 बजे तक और पूछताछ कर सकेगी।
गौरतलब है कि एटीएस ने शफीक और मुफिज समेत चार रोहिंग्या को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 23 जून से 29 जून तक के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिया था। मंगलवार को रिमांड अवधि खत्म होने से पहले विवेचक चैंपियन लाल की ओर से एटीएस के संयुक्त निदेशक अभियोजन अतुल कुमार ओझा और शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी ने आरोपी शफीक व मुफीज की पुलिस रिमांड तीन दिन के लिए बढ़ाने की मांग वाली अर्जी दी गई।
इसमें कहा गया कि शफीक ने रोमिना और रेहाना नाम की महिलाओं को मलेशिया भेज था, लेकिन अभी तक इस यात्रा का विवरण नहीं मिला है। साथ ही इस मानव तस्करी में शामिल लोगों की शिनाख्त किया जाना बाकी है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया।