अब शौक या सुरक्षा के लिए मनमाने तरीके से कुत्ता-बिल्ली नहीं पाल सकेंगे। पालना है तो नियमों का पालन करना होगा। इसको लेकर शासन की ओर 2004 में बनी उपविधि में संशोधन कर पालतू पशु की अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन उपविधि, 2025 जारी कर दी गई है। इसके तहत बिना लाइसेंस पालतू रखने पर एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा और पशु को जब्त भी किया जा सकेगा।
नई उपविधि के तहत नगर निगम क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कुत्ता या बिल्ली पालने से पहले नगर निगम से लाइसेंस लेगा। पशु खरीदने के 15 दिन के अंदर उसकी जानकारी नगर निगम को देनी होगी। कितने बड़े घर में कितने कुत्ते पाले जा सकते हैं यह भी तय किया गया है। पांच या पांच से अधिक कुत्ते पालने वालों को पर शेल्टर होम के नियम लागू होंगे। जिसमें उनको एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से अनुमति लेनी होगी।