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UP: अब मनमाने तरीके से नहीं रख सकेंगे कुत्ता-बिल्ली, अधिकतम चार ही घर में जा सकेंगे पाले; पढ़ें नया आदेश

Wed, 12 Aug 2026 08:54 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

लखनऊ में कुत्ता और बिल्ली पालने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और नियम तोड़ने पर जुर्माना व पशु जब्ती हो सकती है। घर के आकार के अनुसार कुत्तों की संख्या तय की गई है। नियमित टीकाकरण, सफाई और पशु की जानकारी देना भी जरूरी होगा।
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कुत्ता- बिल्ली पालने के आए नए नियम। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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अब शौक या सुरक्षा के लिए मनमाने तरीके से कुत्ता-बिल्ली नहीं पाल सकेंगे। पालना है तो नियमों का पालन करना होगा। इसको लेकर शासन की ओर 2004 में बनी उपविधि में संशोधन कर पालतू पशु की अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन उपविधि, 2025 जारी कर दी गई है। इसके तहत बिना लाइसेंस पालतू रखने पर एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा और पशु को जब्त भी किया जा सकेगा।

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नई उपविधि के तहत नगर निगम क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कुत्ता या बिल्ली पालने से पहले नगर निगम से लाइसेंस लेगा। पशु खरीदने के 15 दिन के अंदर उसकी जानकारी नगर निगम को देनी होगी। कितने बड़े घर में कितने कुत्ते पाले जा सकते हैं यह भी तय किया गया है। पांच या पांच से अधिक कुत्ते पालने वालों को पर शेल्टर होम के नियम लागू होंगे। जिसमें उनको एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से अनुमति लेनी होगी।

 

5000 हजार रुपये जुर्माना लग सकता

नियम तोड़ने पर 1000 से 5000 हजार रुपये जुर्माना और लगातार उल्लंघन पर 50 रुपये प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा और लाइसेंस रद्द होने पर पशु को जब्त कर लिया जाएगा। अब तक नगर निगम की जो उपविधि थी उसमें सिर्फ कुत्तों के लाइसेंस और नियंत्रण को लेकर ही प्रावधान था लेकिन नई उपविधि में अब बिल्ली भी शामिल कर दी गई है साथ ही उपविधि का नाम भी श्वान नियंत्रण की बजाय पालतू पशु किया गया है। 

नई उपविधि में नगर आयुक्त या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी कभी भी जाकर पालतू पशु और उसके रहने की जगह का निरीक्षण कर सकेगा। लाइसेंस अधिकारी के आदेश के खिलाफ 30 दिन में नगर आयुक्त और फिर महापौर के पास अपील की जा सकेगी। लाइसेंस एक अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया जाता है। जून में लाइसेंस बनवाने वालों से 50 रुपये रोज के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा। लाइसेंस नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन घर बैठे भी बनाए जा सकते हैं।

पशु कल्याण अधिकारी नगर निगम के डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि शासन ने नई उपविधि जारी कर दी है। इसमें अब कुत्तों के साथ बिल्ली को भी शामिल किया गया है। नगर निगम की ओर से जो फीस तय की गई थी उस मंजूर कर दिया है।

कितने बड़े घर पाल सकते हैं कितने पशु

  • -200 वर्ग गज तक के घर में अधिकतम 2 कुत्ते रखे जा सकेंगे
  • -300 वर्ग गज से बड़े घर में अधिकतम 4 कुत्ते रखे जा सकेंगे
  • -5 से अधिक कुत्ते रखने वालों को पशु शेल्टर बनवाना अनिवार्य होगा
  • -बिल्ली पालतू के लिए कम से कम 10 वर्ग फीट और बड़े पालतू के लिए 22 वर्ग फीट जगह होना जरूरी है।

 

 
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इसका करना होगा पालन

  • पालतू को गली, सड़क, पार्क में खुला नहीं छोड़ा जा सकेगा
  • पशु के घर की रोज सफाई और कीटनाशक का छिड़काव करना होगा
  • नियमित टीकाकरण कराना जरूरी
  • पड़ोसियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए
  • पशु की मृत्यु, बिक्री या स्थानांतरण की 15 दिन में सूचना देनी होगी

लाइसेंस शुल्क तय

  • विदेशी नस्ल के कुत्ते का 1000 रुपये
  • देशी नस्ल के कुत्ते का 200 रुपये
  • बिल्ली का 500 रुपये
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