राष्ट्रीय जांच एजेंसी (फाइल फोटो)
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के विवेचक को अलकायदा के सहयोगी संगठन अंसार गजवातुल हिंद के आतंकी तौहीद अहमद शाह के मामले में विवेचना को पूरा करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। यह आदेश एनआईए की प्रभारी विशेष न्यायाधीश मोहम्मद गजाली ने दिया है। तौहीद पर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और यूपी में आंतकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप है।
कोर्ट ने एनआईए के विवेचक ने बताया कि मामले में तौहीद के अलावा कई अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी विवेचना पूरी हो चुकी है। तौहीद की गिरफ्तारी बाद में हुई थी, इसलिए अभी तक विवेचना पूरी नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में प्रावधान के तहत विवेचना के लिए 90 दिन का और समय दिया जाए।
एनआईए के वकील एमके सिंह ने कोर्ट में बताया था कि एटीएस ने मामले की रिपोर्ट 11 जुलाई 2021 को गोमतीनगर में दर्ज कराई थी। बाद में मामला एनआईए को सौंप दिया गया। तब एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर स्थित अलकायदा के संपर्क करने पर मिनहाज ने अंसार गजवातुल हिंद के मुशीरुद्दीन को यूपी में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए भर्ती किया।
बाद में दोनों ने आंतकी गतिविधियों को अंजाम दिया। इस साजिश में अन्य आरोपी शकील, मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद मोईद भी शामिल थे। विवेचना के दौरान ही आरोपी तौहीद की संलिप्तता का पता चला। उसने मिनहाज से संपर्क किया था। तौहीद को सात फरवरी को श्रीनगर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।