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UP News: आठ जिलों में पटाखा बनाने, भंडारण करने और बिक्री पर प्रतिबंध, निर्देश जारी

Fri, 29 Aug 2025 09:38 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

जनता से अपील की गई है कि यदि कहीं पटाखों के विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय एवं उपयोग हो रहा है, तो इसकी शिकायत यूपी 112 पर की जा सकती है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : istock
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एनसीआर और आसपास के 8 जिलों में पटाखों का निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर में प्रभावी होगा।

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यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करती है तो उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत सजा और जुर्माने से दंडित किया जाता है। प्रदेश पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आदेश का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा, एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।

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पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि कहीं पटाखों के विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय एवं उपयोग हो रहा है, तो इसकी शिकायत यूपी 112 पर की जा सकती है। इसके अलावा इसकी शिकायत या सूचना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर भी दर्ज कराई जा सकती है।

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