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यूपी: पंचायत चुनाव को लेकर अदालती आदेश पर मांगी कानूनी राय, हाईकोर्ट ने तीन माह में चुनाव कराने का दिया आदेश

Sun, 01 Nov 2026 10:45 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 14 जनवरी से पूर्व कराने होंगे, जोकि मौजूदा परिस्थितियों में मुमकिन नहीं लग रहा है। ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है।
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- फोटो : एआई
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश शासन ने ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आए हाईकोर्ट के आदेश पर कानूनी राय मांगी है। हाईकोर्ट ने तीन माह के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर या तो हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।

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हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 14 जनवरी से पूर्व कराने होंगे, जोकि मौजूदा परिस्थितियों में मुमकिन नहीं लग रहा है। एक तो आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, दूसरे जनगणना, परीक्षाएं और विधानसभा चुनाव को लेकर भी सरकारी मशीनरी व्यस्त है।

शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, इस बारे में अतिरिक्त महाधिवक्ता से हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर विधिक परामर्श मांगा है। न्याय विभाग से भी परामर्श लिया जाएगा। उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा।

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