राज्य सरकार ने दरोगा भर्ती में किसी भी तरह की अनियमितता को अदालत में सिरे से नकार दिया है। इस मामले में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष वीके गुप्ता ने अदालत में शपथपत्र भी दाखिल किया है।
दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली पर अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी। इसी के जवाब में बोर्ड के अध्यक्ष वीके गुप्ता ने अदालत में आरोपों को नकारा है।
उन्होंने अदालत में पेश हलफनामे में कहा है कि याचिका में दिए गए सभी उदाहरण गलत हैं। प्रारंभिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण कोई अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हुआ है।
कट ऑफ के नीचे कोई अभ्यर्थी चयनित नहीं हुआ और न ही कट ऑफ के ऊपर किसी को छोड़ा गया है।